विदेश में रहने वाले भारतीय भी बन सकेंगे मतदाता, निर्वाचन आयोग की खास पहल
लखनऊ। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ऐसे भारतीय, जो किसी अन्य देश की नागरिकता लिए बिना विदेश में निवास कर रहे हैं, वे भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, विदेश में पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से रह रहे वे नागरिक, जिनकी आयु निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका भारतीय पता पासपोर्ट में दर्ज है, मतदाता बनने के पात्र होंगे। पासपोर्ट में अंकित पते के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में उनका पंजीकरण किया जाएगा।
प्रवासी भारतीय मतदाता बनने के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इच्छुक नागरिक फॉर्म 6A भरकर ऑनलाइन, डाक के माध्यम से या सीधे संबंधित निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECINET मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है।
आवेदन के साथ हालिया फोटो, भारतीय पासपोर्ट के आवश्यक पन्नों की स्वप्रमाणित प्रति और वैध वीजा की प्रति जमा करना जरूरी होगा। ऑफलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को सत्यापन के समय मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
निर्वाचक सूची में नाम दर्ज होने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि उन्हें अलग से मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन उनकी पहचान भारतीय पासपोर्ट के माध्यम से की जाएगी।
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